MP हाई कोर्ट से म प्र सरकार को झटका: संविदा-आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता हुआ साफ

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MP हाई कोर्ट से म प्र सरकार को झटका: संविदा-आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता हुआ साफ

द्वारका न्यूज़

प्रधान संपादक

भोपाल 25 अप्रैल 2026

संविदा कर्मचारियों के लिए माना जा रहा बड़ा अहम फैसला

बहुत अधिक लंबे समय से संविदा व्यवस्था में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए मध्यप्रदेश में उच्च न्यायालय से अहम राहत की खबर सामने आई है। मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर संविदा कर्मचारी मामला में बुधवार को डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की ओर से सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे देने की मांग को खारिज कर दिया है।

MP सरकार की ओर से दायर याचिका में नौ अप्रैल के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें 10 वर्ष से अधिक सेवा दे चुके संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार करने की बात कही गई थी। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला अधिक बडे वर्ग से जुड़ा है, इसलिए इस पर फिलहाल रोक उचित नहीं होगी और सरकार को सिंगल बेंच में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए।

 

Vikram singh tomar
Author: Vikram singh tomar

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