गुना: करंट लगने से मृत 3 किसानों के परिजनों को 12 लाख की सहायता, कलेक्टर किशोर कन्याल ने जारी किए आदेश
द्वारका न्यूज़
प्रधान संपादक विक्रम सिंह तोमर
जिला संवाददाता संदेश कुमार झा
राजीव विजयवर्गीय
गुना, 01 जून 2026। कृषि कार्य के दौरान विद्युत दुर्घटना में जान गंवाने वाले तीन किसानों के परिजनों को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल ने कुल 12 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत करने के आदेश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील बमोरी के ग्राम आटाखेड़ी निवासी विजय पुत्र गुल सिंह की 19 जनवरी 2026 को खेत में गेहूं की फसल की सिंचाई करते समय विद्युत मोटर के समीप करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। उनके निकटतम वैध वारिस गुल सिंह को 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार तहसील कुंभराज के ग्राम अल्लीखेड़ी निवासी ओमप्रकाश पुत्र प्रताप सिंह की 4 फरवरी 2026 को खेत में सिंचाई के दौरान विद्युत मोटर के तार के संपर्क में आने से करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। इस मामले में उनके पिता प्रताप सिंह को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
वहीं तहसील मकसूदनगढ़ के ग्राम नसीरपुर निवासी फूलसिंह पुत्र मदनलाल यादव की 21 अक्टूबर 2025 को खेत पर विद्युत मोटर चालू करते समय करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी भूरी बाई को निकटतम वैध वारिस मानते हुए 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर श्री कन्याल ने मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के निर्देशों एवं मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के प्रावधानों के तहत संबंधित वैध वारिसों के बैंक खातों में सहायता राशि का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं।SEO Keywords: गुना समाचार, Guna News, किसान करंट हादसा, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, किसान सहायता राशि, कलेक्टर किशोर कन्याल, गुना किसान समाचार, विद्युत दुर्घटना, MP News, Guna Breaking News, कृषि कार्य दुर्घटना, किसान परिवार सहायता।








