मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27% OBC आरक्षण रद्द कर दिया है।
द्वारका 8 अक्टूबर 2026
2019 में कमलनाथ के अध्यादेश तथा शिवराज चौहान के संशोधन से OBCआरक्षण 14% से 27% किया गया था,SC16%+ST 20%+OBC 27%+EWS 10%मिलाकर कुल आरक्षण 73%हो जाता
जस्टिस आनंद पाठक और विनय सराफ की खंडपीठ ने इस संशोधन को असंवैधानिक ठहराया







