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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27% OBC आरक्षण रद्द कर दिया है।

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27% OBC आरक्षण रद्द कर दिया है।

 द्वारका  8 अक्टूबर 2026

 

2019 में कमलनाथ के अध्यादेश तथा शिवराज चौहान के संशोधन से OBCआरक्षण 14% से 27% किया गया था,SC16%+ST 20%+OBC 27%+EWS 10%मिलाकर कुल आरक्षण 73%हो जाता

 

जस्टिस आनंद पाठक और विनय सराफ की खंडपीठ ने इस संशोधन को असंवैधानिक ठहराया

Vikram singh tomar
Author: Vikram singh tomar

DWARKA NEWS NATIONAL NETWORK

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