10 बजे के बाद डीजे बजाने पर कार्रवाई, होटल राजविलास पर 5 हजार रुपये का जुर्माना

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गुना 23 फरवरी 2026

कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में शहर क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई

तहसीलदार गुना शहर श्री जी.एस.बैरवा ने बताया कि रात्रि 10 बजे के बाद होटल राजविलास में डीजे बजाए जाने की शिकायत मिलने पर संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच में निर्धारित समय सीमा के उल्लंघन की पुष्टि होने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए होटल पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर के आदेशानुसार जिले में रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे अथवा तेज ध्वनि वाले उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों का पालन करें, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही, किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करने का आग्रह किया गया है।

Vikram singh tomar
Author: Vikram singh tomar

DWARKA NEWS NATIONAL NETWORK

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