वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में आपसी राजीनामा से हुआ प्रकरणों का निराकरण
गुना 08 मार्च 2025
चीफ एडिटर : विक्रम सिंह तोमर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना श्री अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में दिनांक 08 मार्च 2025 शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैत द्वारा प्रशासनिक न्यायाधीश श्री संजीव सचदेवा एवं अन्य न्यायाधीशगण की गरिमामयी उपस्थिति में उच्च न्यायालय जबलपुर में किया गया। उक्त शुभारंभ कार्यक्रम में गुना न्यायालय के प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री अमिताभ मिश्र, विशेष न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय एवं अन्य न्यायाधीश कांफ्रेस हॉल मे ऑनलाईन माध्यम से सम्मिलित हुए।
इसके उपरांत प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री अमिताभ मिश्र, द्वारा गांधी हॉल में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ दीप प्रज्जवलित कर किया गया। शुभारंभ समारोह में श्री दिनेश प्रसाद मिश्र प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव विशेष न्यायाधीश, श्री ओमप्रकाश रघुवंशी, श्रीमती कविता वर्मा, श्री राघवेन्द्र भारद्वाज, श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी, श्री आरिफ खान पटेल, श्री आशीष प्रताप सिंह जिला न्यायाधीश, सुश्री मधुलिका मुले मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रीमती वंदना त्रिपाठी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एवं न्यायाधीशगण अध्यक्ष अभिभाषक संघ श्री अरविंद रघुवंशी सहित अन्य अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस कांउसेल एवं पक्षकारगण उपस्थित थे।
श्री अमिताभ मिश्र प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा विद्युत कंपनी, नगर निगम, बैंक, बीमा कंपनी के स्टॉल पर जाकर तथा प्रत्येक खंडपीठ का भ्रमण कर समस्त संबंधित को लोक अदालत में अधिक से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज की नेशनल लोक अदालत हेतु गठित खंडपीठों में महिला अधिवक्ताओं को खंडपीठ सदस्य नियुक्त किया गया है।
नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, विद्युत अधिनियम, एनआईएक्ट, चैक बाउन्स, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा, बीएसएनएल आदि विषयक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय गुना एवं तहसील स्तर पर राघौगढ़, चाचैड़ा एवं आरोन में कुल 26 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया।
नेशनल लोक अदालत में संपूर्ण जिले में न्यायालयों में लंबित 894 प्रकरणोंमें से 584 प्रकरण एवं 11739 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों मे से 1607प्रकरणों का निराकरण किया गया।
नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की जानकारी
श्रीमती वंदना त्रिपाठी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा बताया गया कि- नेशनल लोक अदालत में संपूर्ण जिले में न्यायिक खंडपीठों में न्यायालयों के लंबित प्रकरणों में से राशि रू. 74809726/-रू. राशि के 584प्रकरण निराकृत हुए। जिसमें कुटुंब न्यायालय के 49 प्रकरण सहित न्यायालयों में लंबित नियमित प्रकरणों में 183 आपराधिक प्रकरण , 157 चैक बाउन्स, 33 मोटर दुर्घटना दावा के , 51 फैमेली मेटर्स , 122 सिविल , 46 विद्युत , 14 विविध प्रकरण निराकृत हुए।
निराकृत 33क्लेम प्रकरणों में राशि रू 24655000/- के अवार्ड आपसी समझौते के आधार पर पारित किए गए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 157 प्रकरण निराकृत हुए जिनमें 46477330/- रूपये के चैकों की राशि में सेटलमेंट किया गया। 2627965/- रूपये की राशि के 122 सिविल प्रकरणों का निराकरण हुआ।
प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में रूपये 42348409/-रू. राशि के 1607 प्री-लीटिगेशन जिसमें बैंक रिकवरी के 226 विद्युत के 722, जलकर के 282 एवं अन्य377 प्रकरण निराकृत हुए।
स.क्र. 56/357/02/2025 फोटो 16 एवं 17 ..









