सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक या साम्प्रदायिक पोस्ट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

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सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक या साम्प्रदायिक पोस्ट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

 द्वारका न्यूज़ नेशनल नेटवर्क

प्रधान संपादक विक्रम सिंह तोमर 

भारतीय ना‍गरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी

गुना 23 मार्च 2026

जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश पुलिस अधीक्षक गुना के प्रतिवेदन के आधार पर लागू किया गया है, जिसमें वर्तमान राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए सोशल मीडिया पर भड़काऊ एवं आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार की आशंका व्यक्त की गई थी।

जारी आदेशानुसार कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धार्मिक, सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट, वीडियो एवं ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिससे समाज में द्वेषपूर्ण वातावरण बन सकता है और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है।

इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध

आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर (एक्स), इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया माध्यमों का उपयोग कर किसी भी प्रकार के भड़काऊ, आपत्तिजनक या साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो या वीडियो प्रसारित करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे पोस्ट पर कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित किया गया है। समूह संचालकों (ग्रुप एडमिन) को विशेष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है कि वे अपने समूहों में इस प्रकार की सामग्री के प्रसार को रोकें।

अफवाह और उकसावे पर सख्ती

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाने, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने, या किसी समुदाय के विरुद्ध घृणा, वैमनस्य अथवा हिंसा भड़काने का प्रयास नहीं करेगा। साथ ही ऐसे संदेश भी प्रतिबंधित हैं जिनमें लोगों को एकत्र होकर अवैध गतिविधियों के लिए उकसाया जाता हो।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव लागू होकर आगामी दिनांक 15 मई 2026 तक लागू रहेगा।

Vikram singh tomar
Author: Vikram singh tomar

DWARKA NEWS NATIONAL NETWORK

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