वीबी-जी राम-जी अधिनियम एक जुलाई से लागू होगा, संशोधित मजदूरी दरें अधिसूचित

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

वीबी-जी राम-जी अधिनियम एक जुलाई से लागू होगा, संशोधित मजदूरी दरें अधिसूचित

द्वारका न्यूज़

प्रधान संपादक विक्रम सिंह तोमर

नयी दिल्ली: 30 जून

केंद्र सरकार ने ‘विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ (वीबी-जी राम-जी) के तहत संशोधित मजदूरी दरों को अधिसूचित कर दिया। नया कानून एक जुलाई से लागू होगा।

 

सरकार के अनुसार, नयी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी बढ़कर 327.4 रुपये प्रतिदिन हो गई है जो मनरेगा के तहत पहले 298.8 रुपये प्रतिदिन थी, यानी औसतन 28.6 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हुई है।

Vikram singh tomar
Author: Vikram singh tomar

DWARKA NEWS NATIONAL NETWORK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें