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नगीना सांसद चंद्रशेखर के काफिले का वीडियो चर्चा में, ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल

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कार की छत पर सांसद, खिड़की से लटके समर्थक!

 द्वारका न्यूज़ प्रधान संपादक विक्रम सिंह तोमर 

नगीना सांसद के काफिले का वीडियो चर्चा में, ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल

नगीना। नगीना सांसद द्वारा कथित तौर पर कार की छत पर बैठकर यात्रा करने और काफिले में शामिल अन्य लोगों के कार की खिड़कियों से लटककर सफर करने का मामला सामने आया है। इस तरह का व्यवहार न केवल यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।

 

कानून क्या कहता है?

 

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 123 के तहत वाहन की छत, बोनट या रनिंग बोर्ड पर यात्रा करना प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

 

वहीं, यदि वाहन को ऐसी गति या तरीके से चलाया जाता है जिससे सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तो धारा 184 के तहत कार्रवाई हो सकती है। उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार, पहली बार दोषसिद्धि पर 6 महीने से 1 वर्ष तक की सजा और/या ₹1,000 से ₹5,000 तक जुर्माना हो सकता है। दोबारा अपराध होने पर 2 वर्ष तक की सजा, ₹10,000 तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान बताया गया है।

 

सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल

 

सांसद या किसी भी जनप्रतिनिधि के काफिले में इस तरह नियमों की अनदेखी का आरोप सामने आने पर पुलिस और यातायात विभाग की कार्रवाई को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि वायरल वीडियो की पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमों के अनुसार तथ्यात्मक जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

 

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Vikram singh tomar
Author: Vikram singh tomar

DWARKA NEWS NATIONAL NETWORK

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