गुना – कोई भी दुकानदार कॉरेक्स कफ सिरप पंजीकृत चिकित्सक के नवीन प्रिस्क्रिप्शन के बिना विक्रय नहीं करेगा

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गुना – कोई भी दुकानदार कॉरेक्स कफ सिरप पंजीकृत चिकित्सक के नवीन प्रिस्क्रिप्शन के बिना विक्रय नहीं करेगा

चीफ एडिटर : विक्रम सिंह तोमर

कलेक्‍टर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत किये विभिन्‍न प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

 

नाबालिग बच्चों/ कम उम्र के बच्चों द्वारा नशे के रुप में कॉरेक्स कफ सिरप, बोनफिक्स, व्हाइटनर, वाहनों के पंचर बनाने वाले साल्यूशन क्रीम एवं थिनर जैसे उत्पादों का उपयोग नशे के लिये किया जा रहा है। जिस पर अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा भारतीय, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं-

 

जारी आदेश अनुसार गुना जिले में कोई भी दुकानदार कॉरेक्स कफ सिरप पंजीकृत चिकित्सक के नवीन प्रिस्क्रिप्शन के बिना विक्रय नहीं करेगा। गुना जिले में कोई भी दुकानदार बोनफिक्स, व्हाइटनर एवं वाहनों के पंचर बनाने में उपयोग होने वाले साल्यूशन क्रीम जैसे उत्पाद/सामग्री का नाबालिग बच्चों को विक्रय नहीं करेगा। गुना जिले में कोई भी दुकानदार थिनर (सामान्यतया रंगों के साथ उपयोग किये जाने वाला उत्पाद) सामग्री नाबालिग बच्चों को विक्रय नहीं करेगा।

 

यदि कोई व्यक्ति/दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य विधियों के अन्तर्गत प्रावधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा दिनांक 07 मार्च 2025 से दिनांक 06 मई 2025 तक प्रभावशील रहेगा।

 

#Guna Jansampark Madhya Pradesh Gwalior Commissioner General Administration Department, MP

Vikram singh tomar
Author: Vikram singh tomar

DWARKA NEWS NATIONAL NETWORK

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