*पुलिस अधीक्षक श्री अंकित सोनी के सशक्त एवं संवेदनशील नेतृत्व में अवैध एवं अनैतिक गतिविधियों के विरूद्ध गुना पुलिस की सतत कार्यवाही*
द्वारका न्यूज़ नेशनल नेटवर्क
प्रधान संपादक विक्रम सिंह तोमर
*धरनावदा थाना पुलिस की सतर्क एवं प्रभावी कार्यवाही*
*पिकअप वाहन में गौकशी हेतु ले जाए जा रहे गाय के बछड़े कराये आजाद*
*एक आरोपी गिरफ्तार, अवैध पशु परिवहन में प्रयुक्त पिकअप वाहन जप्त*
गुना पुलिस अधीक्षक श्री अंकित सोनी के सशक्त एवं संवेदनशील नेतृत्व में गुना पुलिस द्वारा जिले में विभिन्न प्रकार की अवैध अथवा अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त माफियाओं, कारोबारियों, तस्करों आदि के विरुद्ध निरंतर सख्त और प्रभावी कार्यवाहियां की जा रही हैं । इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुना श्री मानसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी राघौगढ श्रीमति दीपा डोडवे के पर्यवेक्षण में धरनावदा थाना प्रभारी उपनिरीक्षक प्रभात कटारे एवं उनकी टीम द्वारा आज तड़के सुबह मुखबिर सूचना पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक मिनी पिकअप वाहन में अवैध रुप से गौकशी हेतु ले जाए जा रहे 07 नग गाय के बछड़ों को सुरक्षित अजाद कराया जाकर एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है ।
आज दिनांक 18 फरवरी 2026 को तड़के सुबह धरनावदा थानांतर्गत रूठियाई चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गुना तरफ से बंद बॉडी के सफेद रंग के टाटा मिनी पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 08 जीए 3902 में अवैध रूप से गाय के बछड़े भरकर इंदौर की ओर ले जाये जा रहे हैं । अवैध पशु परिवहन की इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए रूठियाई चौकी से पुलिस से तत्काल पुलिस की एक टीम द्वारा रूठियाई बायपास पर पहुंचकर नाकाबंदी की गई और गुना की ओर से उक्त वाहन के आने पर पुलिस फोर्स द्वारा उसे रोका गया, जिसके चालक ने अपना नाम जतिन पुत्र राजेन्द्र गौर उम्र 25 साल निवासी ग्राम जैत थाना बाड़ी जिला सीहोर हाल बाणगंगा इंदौर का बताया । मुखबिर सूचना के आधार पर वाहन को चैक करने पर पीछे बॉडी में अत्यंत क्रूरता पूर्वक ठूंस-ठूंसकर 07 नग बछड़े भरे हुए पाए गए । पूछताछ पर चालक ने बताया कि उक्त गौवंश को शिवपुरी जिले के पड़ौरा के जंगल से भरवाकर कालू उर्फ काले भाट निवासी इंदौर के कहने पर वध हेतु इंदौर ले जाया जा रहा था । इसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी जतिन गौर के कब्जे से उक्त गौवंश कीमती लगभाग 70 हजार रूपये को मुक्त कराकर सकुशल ग्राम धरनावदा गौशाला भिजवाया गया तथा अवैध पशु परिवहन में प्रयुक्त मिनी पिकअप वाहन कीमती लगभग 05 लाख रूपये को विधिवत जप्त कर आरोपी जतिन गौर को गिरफ्तार किया गया एवं अवैध पशु परिवहन में संलिप्त दोनों आरोपियों जतिन गौर व कालू उर्फ काले भाट के विरूद्ध धरनावदा थाने में अप.क्र. 36/26, गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6/9, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 11 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 130, 177(3) के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई ।
धरनावदा थाना पुलिस की इस सतर्क एवं सफल कार्यवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक प्रभात कटारे, सउनि रामगोपाल सिंह तोमर, आरक्षक रघुकुल मिश्रा, आरक्षक सचिन तोमर, आरक्षक सत्येन्द्र गुर्जर एवं आरक्षक मोहर सिंह किरार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।









