सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सोनम रघुवंशी की जमानत, 3 हफ्ते में करना होगा सरेंडर; 6 महीने में ट्रायल पूरा करने के निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सोनम रघुवंशी की जमानत, 3 हफ्ते में करना होगा सरेंडर; 6 महीने में ट्रायल पूरा करने के निर्देश

 द्वारका न्यूज़

प्रधान संपादक विक्रम सिंह तोमर

23 जुलाई 2026

इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने 3 सप्ताह में सरेंडर और पुलिस को 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया।

राजा रघुवंशी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द की, 3 सप्ताह में सरेंडर के आदेश

इंदौर | द्वारका न्यूज़ नेशनल नेटवर्क

इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने सोनम को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पुलिस और ट्रायल कोर्ट को 6 महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का आदेश भी दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दिए जाने में हुई कथित त्रुटियों के आधार पर जमानत देना उचित नहीं था। इसी कारण हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को निरस्त कर दिया गया।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित 6 महीने में ट्रायल पूरा नहीं हो पाता है, तो सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द की।
  • 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश।
  • पुलिस और ट्रायल कोर्ट को 6 महीने में ट्रायल पूरा करने के निर्देश।
  • समय सीमा में ट्रायल पूरा नहीं होने पर दोबारा जमानत याचिका दायर करने की अनुमति।

 

Vikram singh tomar
Author: Vikram singh tomar

DWARKA NEWS NATIONAL NETWORK

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