घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर सख्ती, चार प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई

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घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर सख्ती, चार प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई

गुना | 30 मार्च 2026

घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस अभियान के तहत सोमवार को शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की गई।

जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पांडेय के निर्देशन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आशीष चतुर्वेदी की टीम ने महावीर स्वीट्स (नई सड़क), श्री राम चाट भंडार, गोलू ग्वाल (ख्यावदा चौराहा) और पीताम्बरा कचौड़ी (तेलघानी) पर कार्रवाई की।

जांच के दौरान इन प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया। संबंधित संचालक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके चलते चार घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर प्रकरण दर्ज किए गए।

प्रशासन ने सभी के खिलाफ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत कार्रवाई की है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

इसके अलावा जांच दल ने केवलचंद अशोककुमार (सदर बाजार), प्रभुलाल हलवाई (सोलत गली), विपुल बेकरी (नयापुरा), विजय हलवाई (गल्लामंडी) और खाटू श्याम चाट भंडार (टेकरी मंदिर) की भी जांच की। इन प्रतिष्ठानों में भोजन बनाने के लिए डीजल भट्टी, कोयला भट्टी और इंडक्शन का उपयोग पाया गया।

प्रशासन द्वारा शहर के होटल एवं हलवाई प्रतिष्ठानों की लगातार सघन जांच की जा रही है। साथ ही संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे घरेलू गैस के स्थान पर इंडक्शन और डीजल भट्टियों का उपयोग करें तथा जहां पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां PNG कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

घरेलू गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और दुरुपयोग के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

✍️ रिपोर्ट: विक्रम सिंह तोमर

प्रधान संपादक, Dwarka News National Network

 

Vikram singh tomar
Author: Vikram singh tomar

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