जिले में नरवाई जलाने पर कार्यवाही जारी
द्वारका न्यूज़ नेशनल नेटवर्क
प्रधान संपादक विक्रम सिंह तोमर
गुना 14 अप्रैल 2026
जिले में नरवाई (पराली) जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसी क्रम में राजस्व एवं कृषि विभाग के संयुक्त दल द्वारा ग्राम पंचायत सामरसिंघा, एन्दवाड़ा एवं परवाह क्षेत्रों में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पराली जलाने के मामलों में कुल 15 प्रकरण पाए गए, जिनमें अर्थदंड अधिरोपित करने हेतु कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के अंतर्गत रघुवीर पुत्र सरूपा (निवासी वासखेड़ी), दीनदयाल पुत्र हजारीलाल कुशवाह (निवासी रत्नागिर), बृजमोहन पुत्र रामचरण (निवासी बांसखेड़ी) एवं मनोज पुत्र द्वारकाप्रसाद (निवासी सामरसिंघा) शामिल हैं।
मौके पर तहसीलदार बमोरी श्री देवदत्त गोलिया, एसएडीओ श्री आर.के. माहौर, संबंधित पटवारी, ग्राम कोटवार सहित राजस्व एवं कृषि विभाग का अमला उपस्थित रहा।
प्रशासन द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे नरवाई जलाने के बजाय वैकल्पिक उपाय अपनाएं, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे।








