#गुना – जिले में नरवाई जलाने वाले 112 किसानों पर लगभग 04 लाख रूपयें का जुर्माना
प्रधान संपादक विक्रम सिंह तोमर
जिला संवाददाता राजीव विजय वर्गीय
जिले में नरवाई जलाने पर कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा प्रतिबंध लगाया गया हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही हैं। जिले में नरवाई जलाने पर इस आदेश के तहत जिले में 112 किसानो के विरूद्ध लगभग 4.00 लाख रूपये का अर्थदण्ड किया गया हैं। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।
उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किये जाने पर राधौगढ़ के ग्राम-दौराना के कृषक गिरराज पुत्र रामसिंह मीना पर 5 हजार रूपये, घनश्याम पुत्र भगवानलाल मीना, राजाराम पुत्र नत्थूलाल मीना, पप्पू लाल मीना पर 2500-2500 रूपये, इसी प्रकार ग्राम-नसीरपुर के कृषक दीवान सिंह शिवहरे पुत्र घासीराम शिवहरे, कौशल्या बाई पत्नि दीवान सिंह शिवहरे, अजय, विजय पुत्र दीवान सिंह शिवहरे पर 5-5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया।ग्राम-गारखेड़ा के कृषक पवन पुत्र नारायण जादौन पर 5 हजार का जुर्माना एवं जीतेन्द्र पुत्र निरपत सिंह, लाखन सिंह पुत्र पर्वत सिंह, विवेक पुत्र जगमोहन लोधी, कुलदीप, राहुल, विशाल पुत्रगण बहादुर सिंह पर 2500-2500 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार अन्य विकासखण्ड के कृषको द्वारा नरवाई जलाने पर जुर्माने की कार्यवाही लगातार की जा रही हैं। 02 एकड़ भूमि की नरवाई जलाने पर 2500/- रूपये अर्थदण्ड, 2-5 एकड़ में 5 हजार एवं 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 15000 रूपये का अर्थदण्ड भरना होगा। इसके अतिरिक्त पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती हैं।
किसानों के खेतो में नरवाई जलाने की घटनाओं की जानकारी सेटेलाईट मॉनिटरिंग के माध्यम से प्रतिदिन जिला प्रशासन को प्राप्त हो जाती है, जिसके आधार पर नरवाई जलाने वाले गांवो में राजस्व एवं कृषि विभाग की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर प्रकरण तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा जुर्माने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।
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