*सरकार की गाइडलाइंस जारी – पेट्रोल डीजल होर्डिंग, केम्पर,डिब्बों या बर्तनों भंडार करना अनुचित !*
द्वारका न्यूज़ नेशनल नेटवर्क
प्रधान संपादक विक्रम सिंह तोमर
*सरकार के सख्त दिशा-निर्देश जारी- डिब्बों या खुले बर्तनों में पेट्रोल-डीजल जमा करना पड़ेगा भारी!*
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पेट्रोलियम मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से डिब्बों, बोतलों या खुले बर्तनों में पेट्रोल-डीजल ले जाने पर सख्त रोक लगा दी है। यह निर्देश तमिलनाडु में असुरक्षित तरीके से ईंधन ले जाने की घटना के बाद जारी किया गया है। पेट्रोल पंपों को खुले कंटेनरों में ईंधन न देने के निर्देश हैं, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
- सुरक्षा चेतावनी: असुरक्षित तरीके से ईंधन का भंडारण आग का गंभीर खतरा पैदा करता है।
- नियमों का उल्लंघन: प्लास्टिक की बोतलों या जार में पेट्रोल-डीजल लेना अवैध और असुरक्षित है, जिससे रिसाव हो सकता है।
- कड़ी कार्रवाई: पेट्रोल पंप मालिकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें। उल्लंघन की स्थिति में पंप को निलंबित (suspend) भी किया जा सकता है।
- ईंधन की उपलब्धता: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, इसलिए घबराहट में स्टॉक करने की आवश्यकता नही।
- नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल मान्यता प्राप्त वाहनों के टैंक में ही पेट्रोल-डीजल भरवाएं।







