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ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा केस: फरार महिला आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा केस: फरार महिला आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

 प्रधान संपादक विक्रम सिंह तोमर 

द्वारका न्यूज़ | गुना

1 अगस्त 2026

गुना जिले के बमोरी थाना क्षेत्र में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा नेटवर्क से जुड़े मामले में फरार महिला आरोपी शीतल चौरसिया (42), निवासी महू, जिला इंदौर को बड़ा झटका लगा है। गुना जिला न्यायालय ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले की विवेचना जारी है, इसलिए इस स्तर पर अग्रिम जमानत देना उचित नहीं है।

 

पुलिस के अनुसार, 3 अप्रैल को बमोरी रोड स्थित गदेया नाले के पास छापेमारी कर मोहसिन अली (29) और सईद अली (35), निवासी बमोरी को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करते हुए गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में दोनों ने प्रदीप ठाकुर (42), निवासी जूनी इंदौर तथा शीतल चौरसिया से ऑनलाइन सट्टे की आईडी मिलने की जानकारी दी। इसके आधार पर पुलिस ने शीतल को भी आरोपी बनाया। पुलिस के अनुसार, शीतल फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है। कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज किए जाने की संभावना है। मामले की जांच जारी है।

Vikram singh tomar
Author: Vikram singh tomar

DWARKA NEWS NATIONAL NETWORK

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