अब MP के इस जिले में नहीं चलेंगे पुराने वाहन, कलेक्टर ने लगाया बैन, जानें नए नियम
- प्रधान संपादक
ग्वालियर ओल्ड व्हीकल रूल: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पुराने वाहनों को लेकर एक नया नियम जारी हुआ है. अब जिले की सड़कों पर 20 साल से ज्यादा पुराने निजी वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहन नहीं चल सकेंगे. अगर कोई ऐसा वाहन चलता हुआ पाया गया, तो परिवहन विभाग उसे जब्त कर लेगा और फिर उसे स्क्रैप सेंटर भेज दिया जाएगा l









